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जीएसटी परिषद खाद्य वितरण पर कर की दर घटाकर 5% कर सकती है | इसका क्या मतलब है

जीएसटी परिषद खाद्य वितरण पर कर की दर घटाकर 5% कर सकती है | इसका क्या मतलब है

18 दिसंबर, 2024 01:45 अपराह्न IST

कम कर का मतलब है कि खाद्य वितरण कंपनियां अब जीएसटी दाखिल करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

जीएसटी परिषद ज़ोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण ऐप्स के लिए उत्साह ला सकती है क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें देय वस्तु और सेवा कर में कटौती मिल सकती है।

मुंबई, भारत में मोटरसाइकिल पर स्विगी लिमिटेड का एक डिलीवरी कर्मचारी, (ब्लूमबर्ग)

सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, काउंसिल फूड डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर सकती है। वर्तमान में यह जिस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है वह 18 प्रतिशत है।

परिषद की बैठक शनिवार, 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है और तब निर्णय की घोषणा की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स कटौती 1 जनवरी 2022 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।

हालाँकि इस सब में एक चेतावनी है। कम कर का मतलब है कि खाद्य वितरण कंपनियां अब अपना जीएसटी दाखिल करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगी। लेकिन फिर भी यह सरकार द्वारा पूरी की गई एक बड़ी मांग है क्योंकि उद्योग जीएसटी दरों के मामले में रेस्तरां के बराबर लाने की मांग कर रहा है।

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हालिया टैक्स नोटिस पर ज़ोमैटो को राहत?

ज़ोमैटो को हाल ही में लगभग रुपये के भुगतान के लिए कर नोटिस सौंपा गया था। 2019-22 की अवधि के लिए करों और जुर्माने में 804 करोड़। तो क्या अब महाराष्ट्र के ठाणे में सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा दावा निपटाया जाएगा?

भले ही प्रस्तावित कर कटौती लागू हो जाती है, यह केवल विचाराधीन अवधि के अंतिम तीन महीनों पर लागू होगी क्योंकि इसे केवल 1 जनवरी, 2022 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसलिए भोजन के लिए बहुत कम या कोई राहत नहीं है उस संबंध में डिलीवरी कंपनी।

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जहां तक ​​उपभोक्ताओं को लाभ की बात है, यह भी बहुत कम संभावना है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा पाने का मतलब कंपनियों के लिए कुछ मामलों में करों का अधिक भुगतान भी हो सकता है। इस विषय पर थोड़ी और स्पष्टता के लिए सभी की निगाहें शनिवार को परिषद की बैठक पर होंगी।

इसके साथ अपडेट रहें…

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