29 में भोपाल के नवाब हामिदुल्लाह खान की मृत्यु के बाद, उनकी बेटी अबिदा सुल्तान को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन अबिदा सुल्तान 1959 में पाकिस्तान गए थे, जिसके कारण भारत सरकार ने उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान की संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया। साजिदा सुल्तान ने सैफ अली खान के दादा नवाब इफ़तिखर अली खान पटौदी से शादी की। अदालत ने साजिदा सुल्तान को नवाब हामिदुल्ला खान के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी।
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उनके उत्तराधिकारियों ने तत्कालीन नवाब की मृत्यु के लिए लागू मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1949 के अनुसार इस निजी संपत्ति के विभाजन की मांग की थी। इस संबंध में, वह 1929 में ट्रायल कोर्ट में पहुंचे। लेकिन अब उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को इस संबंध में कार्यवाही को फिर से शुरू करने और एक वर्ष के भीतर सुनवाई को पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश भोपाल राजवंश की पूरी विरासत को बदलने की संभावना है।