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कोर्ट ने एमएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया, सरकार से विवाद सुलझाने को कहा

कोर्ट ने एमएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया, सरकार से विवाद सुलझाने को कहा

मुंबई की एक औद्योगिक अदालत ने चल रही हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) कर्मचारियों पर अवैध रूप से काम करने का आरोप है। कोर्ट ने सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से विवाद को सुलझाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है।

अदालत का यह फैसला एमएसआरटीसी कर्मचारियों की लंबी हड़ताल के बीच आया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हड़ताली एमएसआरटीसी यूनियनों के नेताओं के साथ जल्द से जल्द बैठक आयोजित करके कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करे।

भारत के सबसे बड़े बस बेड़े में से एक का संचालन करने वाली एमएसआरटीसी के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। यह कार्रवाई 11 श्रमिक संघों की कार्य समिति के नेतृत्व में आंदोलन के बाद की गई है। 3 सितंबर को सुबह 8 बजे तक, 251 बस डिपो में से 35 पूरी तरह से बंद हैं, जबकि शेष डिपो आंशिक रूप से या पूरी तरह से चालू हैं।

मुंबई संभाग में सभी बस डिपो चालू हैं, जबकि ठाणे संभाग में हड़ताल के कारण कल्याण और विट्ठलवाड़ी बस डिपो पूरी तरह बंद हैं।

कर्मचारियों की विभिन्न मांगों में प्रमुख मुद्दे वेतन संशोधन और बकाया भुगतान हैं। महंगाई भत्ता.

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