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अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “अब नीट पीजी स्थगित कर रहे हैं? हम ऐसी परीक्षा कैसे स्थगित कर सकते हैं। आजकल लोग सिर्फ परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं।”
परीक्षा स्थगित करने से इनकार करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “सिद्धांत रूप में हम पुनर्निर्धारित नहीं करेंगे।”
उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा स्थगित कर दी गई तो 2 लाख छात्रों को नुकसान होगा। बार एंड बेंच ने चंद्रचूड़ के हवाले से कहा, “2 लाख छात्र और 4 लाख अभिभावक हैं जो सप्ताहांत में रोएंगे… हम इन याचिकाकर्ताओं के कारण इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते।”
लाइव लॉ के अनुसार, चंद्रचूड़ ने कहा, “इसका सरल उत्तर यह है कि हम सभी अत्यंत विविध – भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक देश में रहते हैं, इसलिए हमारे पास ये बड़ी परीक्षाएं हैं…”
सुप्रीम कोर्ट विशाल सोरेन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसे शहरों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए असुविधाजनक है।
इसमें तर्क दिया गया कि परीक्षा शहरों का आवंटन 31 जुलाई को किया गया था और निर्धारित केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जानी थी, जिससे अभ्यर्थियों के पास 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए संबंधित केंद्रों तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय बचा।
इस बीच, परीक्षा दो बैचों में आयोजित की जानी है और सामान्यीकरण का फॉर्मूला उम्मीदवारों को नहीं पता है, जिससे आशंकाएं पैदा हो रही हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि याचिका पर फैसला होने तक परीक्षा पर रोक लगाई जाए।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद 23 जून को आयोजित होने वाली नीट पीजी 2024 परीक्षा से महज 12 घंटे पहले रद्द कर दी थी।