सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि जिन करदाताओं ने अपने आईटीआर में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा है कि जिन करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रतिवेदन।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग उन लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजने की प्रक्रिया में भी है, जिन्होंने उच्च मूल्य वाली संपत्ति का खुलासा नहीं किया है।
अग्रवाल ने कहा कि कर विभाग को सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के तहत देशों से विदेशी संपत्ति के बारे में सारी जानकारी मिलती है।
रिपोर्ट में नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाताओं लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर उनके हवाले से कहा गया है, “मूल इरादा करदाताओं को विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने की याद दिलाना है।” “वे 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।”
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इन विदेशी संपत्तियों में विदेशी बैंक खाते, विदेशी नकद मूल्य बीमा, किसी व्यवसाय/इकाई में वित्तीय हित, भारत के बाहर अचल संपत्ति, विदेशी इक्विटी या ऋण ब्याज, ऐसे खाते जिनमें एक निर्धारिती के पास हस्ताक्षर करने का अधिकार है, और कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति शामिल है। प्रतिवेदन।
विभाग ने रविवार को करदाताओं को आगाह किया था कि आईटीआर में विदेश में रखी गई संपत्ति या विदेशी तटों से अर्जित आय का खुलासा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ₹काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रु.
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